गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक निचली अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक बिल्डर के खिलाफ वारंट जारी कर उसे तीन फरवरी तक अदालत में पेश करने के पुलिस को आदेश दिये हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार यादव की अदालत ने यह आदेश जेएमडी बिल्डर्स के प्रबंध निदेशक सुनिल बेदी के खिलाफ दिये हैं।
प्रकरण में शिकायतकर्ता वृद्धा ने आरोेप लगाया था कि जेमएडी मेगापोेलिस में उन्होंने बारहवीं मंजिल स्थित 1474 वर्ग फीट का एक फ्लैट खरीदा था लेकिन बिल्डर ने जो फ्लैट दिया, वह आकार में 408 वर्ग फुट कम था और 12वीं के बजाय 13वीं मंजिल पर था। उन्होंने पहले इसकी शिकायत बिल्डर और उच्चाधिकारियों से की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी को है।
धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर के खिलाफ वारंट जारी
