बैतूल : मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस वर्ष की सजा से दंडित किया है।
जिला अभियोजन कार्यालय के मिडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय ने आज बताया कि थाना चिचोली के एक गांव निवासी पीड़िता को आरोपी गणेश उइके अपहरण कर दुष्कर्म किया। इस मामले में 15 जनवरी 1990 को प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने न्यायालय में न्यायालय में चालान पेश किया था।
विशेष न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनायी है।
दुष्कर्म के आरोपी को कारावास
