नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
डम्पी के खिलाफ भवाली थाने में 21 फरवरी को नैनीताल के रामगढ़ में वक़्फ़ बोर्ड की 100 नाली जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप है। इस संबंध में उनके खिलाफ रामगढ़ थाना में मुकदमा दर्ज़ है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। डम्पी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि उक्त भूमि उन्होंने सन् 2007 में वक्फ बोर्ड से पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये 22 लाख रुपये में खरीदी, जिसकी सेल डीड तथा दाखिल खारिज की प्रतिलिपि उनके पास मौजूद है।
उन्होंने कहा कि 2007 में हुए दाखिल खारिज के विरुद्ध 16 साल बाद जनवरी 2023 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि गलत है। मामले को सुनने के बाद अदालत ने डम्पी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
डम्पी की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
