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कार्बेट पार्क भ्रष्टाचार के आरोपी डीएफओ के जमानत पर होगी सुनवाई

नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग में टाइगर सफारी के नाम पर कथित अवैध निर्माण व पेड़ों के पातन के आरोप में जेल में बंद भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के पूर्व अधिकारी किशन चंद के जमानत प्रार्थना पत्र पर बुधवार यानी एक मार्च को सुनवाई होगी।
आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सोमवार को न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से आपत्ति पेश नहीं की जा सकी जिसके चलते सुनवाई टल गयी। सरकार की ओर से आपत्ति पेश करने के लिये चौबीस घंटे की मोहलत मांगी गयी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में स्वास्थ्य कारणों को आधार बनाया गया है। कहा गया है कि वह गंभीर रूप से बीमार है। जेल में उसे उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले अदालत ने किशन चंद के जमानत प्रार्थना पत्र पर सरकार का पक्ष सुने बगैर जमानत प्रदान करने से इनकार कर दिया था।
गौरतलब है कि चंद पर सीटीआर के कालागढ़ वन प्रभाग के पाखरो व मोरघट्टी में टाइगर सफारी के नाम पर बिना अनुमति के अवैध निर्माण करवाने और पेड़ों के पातन का आरोप है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार ने किशन चंद को निलंबित कर दिया। साथ ही प्रकरण की जांच सतर्कता विभाग को सौंप दी। सतर्कता विभाग ने कुछ समय पहले किशन चंद को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था।

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