कोटा : राजस्थान में कोटा के जिला मजिस्ट्रेट ओ पी बुनकर ने आज एक आदेश जारी करके आगामी त्योहारी सत्र को देखते हुए 5 मार्च से 4 अप्रैल तक के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत समूचे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी।
बुनकर की ओर से जारी किए गए निषेधाज्ञा आदेश के तहत इस अवधि के दौरान बिना अनुमति जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, हथियार लेकर चलने सहित सभी कानूनी पाबंदियां प्रावधान के तहत लागू की जाएगी। इसके अलावा इस अवधि में कोटा जिले में चंबल नदी की दोनों मुख्य दांई और बांई नहरों में और उनकी वितरिकाओं में नहाने के लिए जाने पर भी प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लेखनीय है कि बीते कुछ समय में कोटा जिले में नहरों पर नहाते समय दुर्घटनावश डूब जाने से कई व्यक्तियों की मौतें हुई है जिसको देखते हुए धारा 144 के प्रावधानों में कोटा ज्ले में नहरी तंत्र में नहाने के लिए उसके नजदीक जाने पर भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।
कोटा : धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
