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नई आबकारी नीति को मंजूरी

मिनी बार खुलेंगे

शिमला : हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को आज मंजूरी प्रदान की गई जो मुख्य रूप से राजस्व वृद्धि, शराब की कीमतों में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। नई नीति में ड्रॉट बियर की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे ग्राहकों को बियर की विभिन्न किस्में उपलब्ध होंगी। राज्य की वाइनरियों में आयातित वाइन की बॉटलिंग की अनुमति भी प्रदान की गई है। इससे ग्राहकों के लिए वाईन के उच्च ब्रांड उपलब्ध होंगे। बागवानों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के दृष्टिगत फलों से निर्मित स्प्रिट या इसके डिस्टीलेशन और ब्लेंडिंग से बनाई शराब की नई किस्में शुरू करने का निर्णय लिया।
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एल-3, एल-4, एल-5 लाइसेंस धारकों को 3 स्टार रेट्ड और उससे ऊपर के होटलों के सभी कमरों में रहने वालों के लिए मिनी बार की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड-टू-एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिसमें वास्तविक समय में निगरानी के लिए मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक एवं ट्रेस की सुविधा शामिल होगी।
सरकार ने यह नीति उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी, होटल तथा बार इत्यादि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार की है। मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक, 2023 लाने और 10 मार्च, 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन अध्यादेश, 2023 लागू करने का भी निर्णय लिया है।

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