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इमरान के खिलाफ दो गैर जमानती वारंट जारी

इस्लामाबाद : तोशखाना संदर्भ और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिला) को धमकाने से जुड़े मामलों में अदालतों में पेश नहीं होने पर पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सोमवार को दो गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए।
पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 70 वर्षीय इमरान को पिछले साल वजीराबाद में गोली लगी थी और वह इस चोट से उबर रहे हैं तथा कई मामलों में सुनवाई से दूर रहे हैं। पीटीआई प्रमुख को आज इस्लामाबाद में दो जिला और सत्र अदालतों में पेश होना था, लेकिन उनके वकीलों ने याचिका दायर कर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सुनवाई से छूट देने की मांग की।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल (तोशखाना मामले की सुनवाई कर रहे) और वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम (महिला न्यायाधीश को धमकी देने वाले मामले की सुनवाई कर रहे) की अदालतों ने श्री इमरान के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया और पुलिस को उन्हें क्रमशः 18 मार्च और 29 मार्च को अदालतों में पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश इकबाल की अदालत ने तोशखाना मामले में इमरान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया और पुलिस को पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार करने और 18 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
इमरान तीन बार इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। उन पर अपनी संपत्ति की घोषणाओं में, तोशखाना (एक भंडार जहां विदेशी अधिकारियों से सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखे जाते हैं) में रखे गए उपहारों का विवरण छिपाने का आरोप है।
इससे पहले आज वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम की अदालत ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिला) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में इमरान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया।
अदालत ने पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने और उन्हें 29 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि मामले से खारिज करने की श्री इमरान की याचिका पर दलीलें अगली कार्यवाही में सुनी जाएंगी।

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