बड़वानी : मध्यप्रदेश के बड़वानी की एक अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में एक पटवारी को चार वर्ष की सजा से दंडित किया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने दिए फैसले में अंजड़ तहसील के तत्कालीन पटवारी श्याम विलास डोंगरे को रिश्वत लेने के आरोप में चार वर्ष की सजा और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2015 में भीकम कढ़वाल ने शिकायत की थी की उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर पटवारी से नामांतरण और नई ऋण पुस्तिका बनवाने का आवेदन दिया था। पटवारी ने मामले के निराकरण के लिए 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और किसान ने इसकी सूचना लोकायुक्त पुलिस इंदौर को दी थी। इसके बाद पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया था।
रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी को चार वर्ष की सजा
