रायबरेली : उत्तर प्रदेश में रायबरेली की एक अदालत ने पॉक्सो के अपराधी को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार त्रिपाठी और लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार तिवारी की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के अपराधी अजित कुमार को आजीवन कारावास और 20 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि जिले के ऊंचाहार इलाके में करीब पांच वर्ष पहले नाबालिग बच्ची के साथ मुल्जिम अजित ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य दिए गए हैं वह अकाट्य और विश्वसनीय है। बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की सबूतों और साक्षो पर भरोसा जताते हुए मुल्जिम को कड़ी सजा सुनाई है।
