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स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने वाला विधेयक पेश

चेन्नई। तमिलनाडु में स्टाम्प शुल्क दर को संशोधित करने के लिए मंगलवार को विधान सभा में एक विधेयक पेश किया। राज्य में 22 साल के बाद स्टाम्प शुल्क में वृद्धि की जायेगी। वाणिज्यिक कर और पंजीकरण मंत्री पी मूर्ति ने यह विधेयक पेश किया। संशोधित दर के तहत, राज्य में गैर-न्यायिक स्टांप पेपर का न्यूनतम मूल्य 100 रुपये से कम नहीं हो सकता है। मूर्ति ने कहा कि स्टाम्प शुल्क की दर 2001 से संशोधित नहीं की गई है और भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर की छपाई की लागत तब से कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इसीलिए सरकार ने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, केंद्रीय अधिनियम 1899 की अनुसूची-एक और दो में उचित संशोधन करके कुछ उपकरणों के लिए स्टांप शुल्क को संशोधित करने का निर्णय लिया है। विधेयक के अनुसार, वसीयत के अलावा लगाई जाने वाली स्टांप ड्यूटी 100 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगी और पुष्टि या घोषणा सहित हलफनामों के लिए शुल्क 20 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया जाएगा।

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