बड़वानी : मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा की एक अदालत ने शराब की एक बोतल पर अंकित अधिकतम मूल्य से कथित तौर पर एक रुपये अधिक लिए जाने को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किए हैं। सेंधवा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह वाघेला ने शांतिलाल वर्मा द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सेंधवा स्थित एक विदेशी शराब दुकान के शराब विक्रेता ,सेल्समैन और प्रबंधक को हाल ही में नोटिस जारी किए हैं। शांतिलाल वर्मा द्वारा अपने वकील शेखर बाथम के माध्यम से प्रस्तुत परिवाद के मुताबिक एक ब्रांड की शराब के 180 मिलीलीटर की बोतल का अधिकतम मूल्य 149 रुपये होने के बावजूद उनसे एक रुपए अधिक अर्थात 150 रुपये वसूले गए। इसमें बताया गया कि विभिन्न किस्म के शराब ब्रांडों में विक्रेता द्वारा क्षेत्र में राउंड फिगर में राशि वसूल की जाती है, और इस तरह से अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक जनता से 90 लाख रुपए से 1.35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय की अनधिकृत रूप से वसूली गई है।
परिवादी द्वारा घटना की लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना सेंधवा (शहर) और पुलिस अधीक्षक को करने के उपरांत आबकारी विभाग को भी की गई थी। कार्यवाही नहीं होने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सेंधवा के समक्ष परिवाद पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। किंतु न्यायालय ने 3 मार्च 2023 को साक्षियों के कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपराध कारित किया जाना नहीं पाया था और परिवाद को निरस्त कर दिया गया था।
शराब के मामले पर अदालत से नोटिस जारी
