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पटना हाईकोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल को राहत

एमपी-एमएलए कोर्ट में नहीं होना होगा पेश; वकील की दलील-सूरत कोर्ट सजा दे चुकी है
पटना।
राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। निचली कोर्ट में पेश होने से छूट मिल गई है। 15 मई तक कोर्ट ने ये रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी। राहुल गांधी के वकील अंशुल वर्मा ने बताया कि हमने हाईकोर्ट से कहा कि सूरत कोर्ट ने इसी मामले में उन्हें सजा सुनाई है। अब पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में केस चलाने से क्या मतलब है। हाईकोर्ट ने 15 मई तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब 25 अप्रैल को उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं होना होगा। सुशील मोदी के वकील एसडी संजय ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से सूरत कोर्ट से सजा का तर्क दिया गया। हाईकोर्ट से अपील की गई कि एक जैसे 2 केस में सजा नहीं हो सकती है। कोर्ट ने हमसे जवाब मांगा है। हम 16 मई को कोर्ट में अपना जवाब पेश करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ इसी तरह का मुकदमा चल रहा था। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज किया था, लेकिन वो सूरत कोर्ट का फैसला आने से पहले का मामला था। अब देखना होगा इस मामले में हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है।
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि राहुल राहुल गांधी ने सारे मोदी को चोर बताया था। लोकसभा चुनाव में कैम्पनिंग में तमिलनाडु के कोलार में भाषण के दौरान राहुल ने ये बयान दिया था। इसे लेकर अलग-अलग जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए वर्तमान सांसद भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में पटना के निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इसे लेकर पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को सशरीर उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश जारी किया है।
सूरत कोर्ट ने सुनाई है 2 साल की सजा
मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी मामले को लेकर भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने भी मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जिस मामले में 23 मार्च को गुजरात के सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा के अलावा 15 हजार का जुर्माना भी लगाया था। इस मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। मामला मोदी सरनेम से जुड़े होने के कारण पटना हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया की सूरत कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। इसलिए एक केस में दो बार सजा नहीं हो सकती। इसे लेकर राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट से समय की मांग की थी।

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