जौनपुर : उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद और 26 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो ऐक्ट) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने केराकत थाना क्षेत्र निवासी दिनाकर उर्फ दीना निषाद को नाबालिग लड़की को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 26 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 24 जून 2020 को आटा पिसाने के लिए साइकिल से नरहन गई थी मगर वापस घर नहीं आई। बाजार में मस्त मुर्गा सेंटर के सामने उसकी साइकिल मिली।
सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि दिनाकर उसे बहला-फुसलाकर कहीं ले जा रहा है। बाद में एक जुलाई 2020 को उसकी पुत्री दिनाकर निषाद के साथ केराकत रेलवे स्टेशन पर मिली। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए, गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी दिनाकर निषाद को पाक्सो ऐक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष का कारावास व 26 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
