गौरवशाली भारत

देश की उम्मीद ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎

दहेज प्रताड़ना: पति को 10 साल की सज़ा

हिसार : हरियाणा में हिसार की एक अदालत ने एक नवविवाहिता को दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में महिला के पति को बुधवार को दोषी करार देते हुए 19 साल के कारावास की सजा सुनाई। एडीजे अमित सहरावत ने इसी के साथ प्रदीप को 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। प्रदीप और उसके परिजनों पर आरोप था कि मई 2020 में प्रदीप की मुनिया से शादी के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और 25 जून को मुनिया ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पीड़िता को फांसी लगाने के लिए मजबूर करने के मामले में धारा 498ए और 304 बी के तहत मामला दर्ज किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *