बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और तीस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने मंगलवार को बताया कि 21 जून 2012 को हापुड़ जिले के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र स्थित ग्राम शेरपुर निवासी गुफरान नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सादमा की हत्या कर शव ईख के खेत में फैंक दिया था। इस सम्बन्ध में थाना नरसैना पर धारा- 302,201 व 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने इस अभियोग को जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित कर अभियोजन की कार्यवाही की, जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय, एडीजे-1 मचला अग्रवाल बुलन्दशहर ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गुफरान को आजीवन कारावास और 30 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।
