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गैर इरादतन हत्या के मामले में छह को सजा

मऊ : उत्तर प्रदेश में मऊ की एक अदालत ने गुरूवार को गैरइरादतन हत्या के मामले में नामजद एक ही परिवार के छह सदस्यों को 10-10 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। अभियोजन के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र के फरसरा बुजुर्ग गांव में एक जून 2007 को राजनाथ मौर्य की लाठी डंडा से मारपीट कर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह और धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कुल 8 गवाहो को पेशकर अपना पक्ष रखा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने परिवार के छह सदस्यों अंगद मौर्य,सुभाष मौर्य, हरिचरन उर्फ हरिश्चंद्र, घूरा उर्फ प्रेमचंद मौर्य , सतीश मौर्य और ब्रषकेतु को यह सजा सुनायी।

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