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विवाह समारोहों में पटाखों के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिला प्रशासन ने सुरक्षा बलों के आतंकवादी हमले के भ्रम की स्थिति से बचने के लिए विवाह समारोहों में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। राजौरी के उपायुक्त विकास कुंडल की ओर से जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की एक रिपोर्ट के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि शादी के मौसम और अन्य कार्यक्रमों, कार्यों के मद्देनजर लोगों द्वारा अंधाधुंध पटाखे फोड़ने के कारण विशेष रूप से रात के दौरान सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जो कई बार विशेष रूप से क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य के दौरान किसी आतंकवादी हमले का जवाब देने में उनकी ओर से निष्क्रियता का कारण बन सकता है।
एसएसपी ने तदनुसार पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और मीडिया के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर ढोल नगाड़ों के माध्यम से आम जनता को इससे जागरूक करने की सिफारिश की है कि सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर विवाह समारोहों तथा अन्य कार्यक्रमों एवं आयोजनों के दौरान पटाखों का उपयोग न करें। भारतीय दंड संहित की धारा 144 के तहत जिलाधिकारी की हैसियत से उपायुक्त कुंडल ने अगले आदेश तक जिला के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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