फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ( पाक्सो एक्ट) ने सोमवार को एक बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास और 41 हजार रूपये जुर्मान की सजा सुनायी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की निवासिनी 13 वर्षीय एक बालिका के साथ माह जुलाई 2020 में अनिल उर्फ झम्मन ने दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी थी।
इस मामले में विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार ने, पैरवी की। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ( पास्को एक्ट) ने साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर अनिल उर्फ झम्मन को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ,साथ ही 41000 रूपये जुर्माना चुकाने के आदेश दिये।
