नैनीताल : उत्तराखंड के हल्द्वानी के एचएन इंटर कॉलेज परिसर में वन भूमि से 40 से अधिक दुकानदारों को हटना तय है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सभी दुकानदारों को चार महीने के अदंर दुकान खाली करने के सम्बंध में अंडरटेकिंग देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में पीड़ित दुकानदारों की ओर से दायर विशेष अपील पर सुनवाई हुई। मामले के अनुसार वन विभाग ने पूर्व में एचएन कालेज को जमीन लीज पर आवंटित की थी। जिसमें कॉलेज ने दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराए पर दे दिया।
वन विभाग की ओर से इसे नियम विरुद्ध बताते हुए 18 मई, 2023 को सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर दुकान खाली करने को कहा। वन विभाग के नोटिस को डॉ. रूप बसन्त व 33 अन्य ने दुकानदारों की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। विगत नौ जून को एकलपीठ ने वन महकमा की कार्यवाही को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से अपील दायर की गयी। पीठ ने आज अपील पर सुनवाई करते हुए दुकानदारों को सोमवार को चार महीने के अदंर दुकान खाली करने के संबंध में अडंरटेकिंग देने को कहा। अब 19 मई को दुकानदारों के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताना होगा।
हल्द्वानी : वन भूमि से दुकानदारों का हटना तय है
