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सीएनजी टैक्सियों का परमिट 15 साल तक बढ़ा

नई दिल्ली : दिल्ली परिवहन विभाग ने सीएनजी या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली सभी टैक्सियों के परमिट की वैधता को 15 साल तक बढाने का फैसला किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में मंगलवार को कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार हमेशा टैक्सी चालकों के साथ खड़ी रही है। इस कदम से हमारे सभी टैक्सी चालक भाइयों को मदद मिलेगी जो अब 15 वर्षों तक अपने सीएनजी वाहनों को चला सकेंगे।”
परिवहन विभाग ने पाया कि दिल्ली एनसीआर में अनुबंध कैरिज परमिट के तहत चलने वाली टैक्सियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच परमिट की अवधि में असमानता है। अब तक, डीएल1आरटी के साथ सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत पंजीकृत टैक्सियों की परमिट वैधता केवल 8 वर्ष थी। इसके विपरीत, काली और पीली कैब और अन्य श्रेणियों सहित अन्य सभी टैक्सियों की वैधता 15 वर्ष थी, जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा परिभाषित वाहन की आयु के अनुरूप है।
केजरीवल सरकार ने इस विसंगति को दूर करते हुए सीएनजी या स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों के लिए परमिट की वैधता को 15 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के इस कदम से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने और शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने टैक्सी मालिकों और ऑपरेटरों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि वे प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों में निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों को पूरा करें। विस्तारित परमिट वैधता को बनाए रखने के लिए इन निर्धारित आवश्यकताओं का पालन महत्वपूर्ण रहेगा।

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