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बृजभूषण सिंह मामले में सुनवाई सात जुलाई तक स्थगित

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद एवं भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर कथित यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई शनिवार को सात जुलाई तक के लिए टाल दी गई। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर मामले को सुनवाई के लिए सात जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
दिल्ली पुलिस ने अदालत से अनुरोध करते हुए कहा था कि मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है। अदालत ने पुलिस के इस अनुरोध पर इस तथ्य पर भी गौर किया कि मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रिपोर्ट अभी नहीं मिली है तथा उसका इंतजार किया जा रहा है।
इसी अदालत ने 27 जून को मामले को एक जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। तब अदालत ने सांसद सिंह के खिलाफ दायर लंबे आरोप पत्र को देखने के बाद मामले को स्थगित कर दिया था।

सीएमएम महिमा राय सिंह की अदालत ने 22 जून को लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मामले को 27 जून की सुनवाई के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को आरोपी सांसद सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 , 354-ए, 354-डी और 506 के तहत आरोप पत्र अदालत में दायर किया था।

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