गावों में ठीकरी पहरा के आदेश
सिरसा : हिमाचल प्रदेश से बारिश का पानी बुधवार को हरियाणा में सिरसा गुजर रही घग्गर नदी में ओटू हैड तक पहुंच गया, जिसके कारण नदी मेंं जलस्तर बेहद तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर में वृद्धि के कारण घग्गर नदी से सटे गांवों के ग्रामीण बहुत चिंतित है और तटबंधों को मजबूत करने में जुट गए हैं । प्रशासन भी अपनी तरफ से तटबंधों पर मिट्टी के कट्टे लगा रहा है, लेकि न ग्रामीण प्रशासन के भरोसे कोई जोखिम लेना नहीं चाहते।
समाचार लिखे जाने के समय तक ओटू हैड पर 13 हजार क्यूसेक पानी बह रहा था। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने दि पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन पेट्रोल एक्ट, 1918 के अंतर्गत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए घग्गर नदी में बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर इससे सटे गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बुधवार शाम ओटू हैड से राजस्थान सीमा तक जिला के अन्य अधिकारियों के साथ बढ़ते जलस्तर,जलखुम्बी निकालने व तटबंधों मजबूती के कार्य का जायजा लिया।
घग्गर नदी के किनारे बसे गांव पनिहारी,फरवाई कलां,बुढ़ाभाणा, मल्लेवाला, नेजाडेला के ग्रामीणों का क हना है कि नदी में पानी तटबंधों के ऊपरी छोर को छूने को तैयार है। ऐसे में हालत बहुत चिंताजनक हैं। सभी ग्रामीण तटबंधों पर पहुंचकर मजबूत करने में लगे हुए है। सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता व नोडल अधिकारी अजीत हुड्डा ने बताया कि नदी के तटबंधों पर पूरी निगरानी है।
विभाग की ओर से लाखों थैले मिट्टी से भरकर तैयार किये जा रहे हैं वहीं किसान भी प्रशासन की मदद में तटबंधों की ख्याल कर रहे हैं। आज दोपहर बाद गुहला चीक हैड में 82 हजार क्यूसेक पानी आंका गया है। इसी तरह खनौरी हैड में 15 हजार क्यूसेक,चांदपुरा हैड पर 12 हजार पांच सौ क्यूसेक,सरदूलगढ़ 17 हजार क्यूसेक तथा ओटू हैड में 13 हजार क्यूसेक पानी बह रहा है। जलस्तर में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
जिलाधीश ने दि पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी सरपंचों को निर्देश दिये है कि वे अपने-अपने गांवों में स्वस्थ नौजवानों की ड्यूटियां लगाएं। ये नौजवान घग्गर नदी में बढ़ रहे जलस्तर तथा बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए रात्रि के समय ठीकरी पहरा देंगे।
इस कार्य को करवाने की जिम्मेवारी संबंधित तहसीलदार, थानाध्यक्ष तथा प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी / ग्राम पंचायत की होगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अंतर्गत तथा नंबरदारों के खिलाफ कर्तव्य पालना में बरती गई कोताही के तहत दोषी समझ कर कार्यवाही की जाएगी।
