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पत्नी के हत्यारे पति को सात साल की सजा

चार हजार रुपए जुर्माना लगाया

बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने शुक्रवार को दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी और 4000 रुपए का जुर्मना लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव सिंह ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर 2019 को डिबाई थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। मोहल्ला बागवाला निवासी देवेंद्र ने अपनी पत्नी की दहेज न मिलने के कारण जहर देकर हत्या कर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए 304बी और दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मृतका का पोस्टमार्टम कराया और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश संख्या 12 के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी एडीजी सी राजीव सिंह ने की पुलिस ने भी दहेज हत्या को जनपद में घटित जघन्य अपराध की श्रेणी में चिह्नित करते हुए न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की एडीजे ने आज आरोपी देवेंद्र को दहेज के लिए पत्नी की जहर देकर हत्या करने का दोषी करार दिया और उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000 जुर्माना लगाया ।

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