अलवर : राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर जिले के तिजारा थाना में तत्कालीन हेड कांस्टेबल धनीराम को 10 साल पुराने रिश्वत मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि परिवादी रफीक मोहम्मद ने 23 अगस्त 2023 को ब्यूरो एक शिकायत दी कि उसके परिवार के खिलाफ एक मामले में भाई ,लड़के और पत्नी को मुकदमे से बाहर निकालने के लिए थाने का एक हेड कांस्टेबल धनी राम 3500 रूपए मांग रहा है। शिकायत के बाद ब्यूरो ने वह अपने तरीके से शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी धनीराम को 5 साल की सजा और 20000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी धनीराम पूर्व में भी रिश्वत वाले मामले में दोष सिद्ध साबित हो चुका है।
रिश्वत लेने के आरोपी हेड कांस्टेबल को सजा
