नैनीताल : उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के जमानत प्रार्थना पत्र पर बुधवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो पायी। अब इस मामले में 10 अगस्त को सुनवाई होगी। दूसरी ओर से शिकायकतकर्ता और अंकिता के माता पिता की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र सिंह पाल, एमसी पंत, नवनीश नेगी एवं पीएस सौन की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने की मांग की गयी। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने सुनवाई के लिये 10 अगस्त की तिथि मुकर्रर कर दी है।
मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की ओर से उच्च न्यायालय में जमानत के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ में आज इस पर सुनवाई सुनिश्चित थी। आज सरकार की ओर से आरोपी की जमानत पर आपत्ति पेश की जानी थी।
गौरतलब है कि अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी और वनंतरा रिसॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य इन दिनों जेल में बंद हैं। एसटीएफ की ओर से उसे पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलकित आर्य के सहयोगी अंकित गुप्ता और सौरभ भाष्कर भी सलाखों के पीछे हैं।
वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्नसिष्ट के तौर पर तैनात अंकिता की पिछले साल सितम्बर में हत्या कर दी गयी थी। हत्या का आरोप पुलकित और उसके साथियों पर है। उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। यह भी आरोप है कि पुलकित उसे अनैतिक कार्य के लिये परेशान कर रहा था। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद प्रदेश में ऊबाल आ गया था। आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही व मामले की निष्पक्ष जांच के लिये लोग सड़कों पर आ गये थे।
अंकिता हत्याकांड : पुलकित की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई
