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अभिषेक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में राज्य भर के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती घोटाले में धन के लेन-देन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई भी ‘अतिवादी या दंडात्मक’ कदम नहीं उठाएगी।
मामले की सुनवाई कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल पीठ के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने कहा कि इस मामले की सोमवार को फिर से सुनवाई की जाएगी। यह मामला वापस न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ को भेज दिया गया जो पहले केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से उठाई गई कुछ तकनीकी आपत्तियों के बाद गत सोमवार को सुनवाई से अलग हो गए थे। गौरतलब है कि सांसद अभिषेक बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी का भतीजा है। ईडी इस मामले में उनसे पहले भी पूछताछ कर चुकी है।

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