बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की विशेष पास्को अदालत ने बुधवार को मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा ने बताया कि 23 अप्रैल को जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में चार साल की मासूम बच्ची से रेप कर हत्या करने के आरोप में बच्ची की मां ने फईम निवासी जहांगीराबाद के खिलाफ धारा 376 एबी, 302 आईपीसी और 5/ 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप था कि घर के बाहर खेल रही बच्ची को फहीम बहला-फुसलाकर ले गया और फिर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया और हत्या कर पलंग के नीचे शव को छुपा दिया था। पुलिस ने इस अपराध को चुनौती के रूप में लेते हुए कनविक्शन के तहत चिन्हित किया और प्रभावी रूप से पैरवी की।
न्यायाधीश ध्रुव राय ने मासूम बच्ची का रेप कर हत्या करने के दोषी फईम मिसत्री को महज तीन माह में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि जहांगीराबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को अविलंब गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया। सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कनविक्शन के तहत वाद को चिन्हित किया गया और मामले की सशक्त पैरवी की गई। जिसके बाद वारदात के महज तीन माह में अभियुक्त को दोषी करार दे वाद का निस्तारण हो सका।
