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सतेन्द्र जैन की याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन का मामला किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई दो सितंबर तक के लिए टाल दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नयी दिल्ली अंजू बजाज चांदना ने श्री जैन के वकील की ओर से अनुरोध सुनने के बाद कहा, ‘यह स्पष्ट किया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख पर किसी भी आधार पर आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।
अदालत ने कहा, ‘वर्तमान स्थानांतरण याचिका को बहस के लिए 02.09.2023 को पेश करें।’ जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने यह कहते हुए स्थगन का अनुरोध किया कि परिवार में शोक है और उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होना है। जैन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।
सीबीआई ने वर्ष 2017 में श्री जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर, ईडी ने पूर्व मंत्री के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज की और उन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप लगाया।

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