गाजीपुर : उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की सजा पर फैसले की तारीख 28 अगस्त मुकर्रर की है। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक केस में मंगलवार को फैसला नहीं आ सका। फैसले के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की है। मामले में सरकारी वकील की ओर दिए गए प्रार्थना पत्र पर न्यायाधीश ने नई तारीख तय की।
गौरतलब है कि गाजीपुर में कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी। 2009 में हुए इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं जबकि इसी मामले को आधार बनाकर 2010 में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में सुनवाई चल रही है। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में करंडा थाना इलाके में दर्ज आरोपी मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के मामले में शेष बहस पूरी हो गई है। फैसले के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की गई है।
मुख्तार पर फैसला 28 अगस्त को
