कोटा : राजस्थान में कोटा की अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने सोमवार को केरोसिन से बालिका को आग लगाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोटा जिले में खातौली के ठीकरदा गांव का निवासी आरोपी दीपक कुमार पर आरोप है कि महज फोन पर बात नहीं करने से नाराज होकर आरोपी बालिका के घर पहुंचा और केरोसिन डालकर बालिका को आग के हवाले कर दिया। गंभीर झुलसी हालत में बालिका को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था,,,जहा बर्न वार्ड में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोपी दीपक कुमार बालिका से एक तरफा प्यार करता था।
फरवरी, 2018 को खातोली थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 31 गवाहों एवं 44 दस्तावेज पेश करने के बाद सोमवार को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
बालिका की हत्या, आरोपी को उम्र कैद
