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नूंह में निषेधाज्ञा लागू

नूंह : हरियाणा सरकार ने नूंह मेें सर्वजातीय हिंदू महापंचायत के 28 अगस्त को पुन: ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने के आह्वान के मद्देनजर नूंह जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिला उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा द्वारा आज जारी इन आदेशों के तहत कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए घातक हथियार लेकर चलने और सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश 26 से 28 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।

आदेशों में स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान लाइसेंसी हथियार और अग्नेय शस्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के धार्मिक प्रतीक किरपान को छोड़कर) लेकर चलने और सार्वजनिक स्थानों पर पांच अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और अन्य जन सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

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