चेन्नई : तमिलनाडु में निर्वाचित सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार मंत्री वी. सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत अवधि सोमवार को 15 सितंबर तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय ने श्री सेंथिलबालाजी को 14 जून को नौकरियों के बदले नकदी घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। उन्हें पुझल सेंट्रल जेल से ले जाया गया और विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवकुमार के समक्ष पेश किया गया।
न्यायाधीश शिवकुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेंथिलबालाजी की हिरासत 15 सितंबर तक बढ़ा दी। न्यायाधीश ने उन्हें अगली सुनवाई के दौरान उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से भी छूट दे दी और अधिकारियों को उन्हें पुझल केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान मंत्री के वकील ने कहा कि सेंथिलबालाजी के लिए जमानत याचिका दायर करनी होगी, तो न्यायाधीश ने उन्हें इस संबंध में प्रधान सत्र न्यायालय से संपर्क करने के लिए कहा। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने ईडी को श्री सेंथिलबालाजी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की इजाजत दे दी थी।
सेंथिलबालाजी की हिरासत अवधि 15 सितंबर तक बढ़ी
