हमीरपुर : उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक विशेष अदालत ने किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को तीनों आरोपितों को 20-20 वर्ष का कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि नौ अगस्त 2015 को दोपहर 12 बजे खेत की रखवाली कर रही एक किशोरी को थाना बिंवार के चिकसोना गांव निवासी छिद्दू , पारस व प्रेमनारायण उठाकर मौदहा ले गए और वहां पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
पुलिस ने सभी के खिलाफ पाक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने तीनों को दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष का कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के भी आदेश दिए हैं।
