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चंद्रबाबू की याचिका पर 19 सितंबर को सुनवाई

विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास निगम घोटाले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई बुधवार को 19 सितंबर के लिए स्थगित कर दी।
न्यायालय ने कहा कि उसे दोनों पक्षों की दलीलें सुननी होंगी। न्यायालय ने आंध्र अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ​​पुलिस को जवाबी याचिका दायर करने का समय भी दिया।
साथ ही न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत को नायडू को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में देने की एपी सीआईडी ​​द्वारा दायर याचिका पर 18 सितंबर तक सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि एपी सीआईडी ​​पुलिस ने एसीबी अदालत में एक याचिका दायर करके पूछताछ के लिए नायडू की पांच दिन की हिरासत की मांग की थी। न्यायालय ने इनर रिंग रोड अनियमितताओं में अग्रिम जमानत पर नायडू की याचिका पर सुनवाई भी 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
उल्लेखनीय है कि सीआईडी ​​पुलिस ने इनर रिंग रोड निर्माण में हुई कथित अनियमितताओं पर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। सिद्धार्थ लूथरा के नेतृत्व में नायडू के वकीलों ने आग्रह किया कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी धारा 13 आईपीसी 409 मामले में लागू नहीं होगी।

वकीलों ने तर्क दिया कि नायडू के खिलाफ दर्ज मामले राजनीति से प्रेरित हैं और वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा हैं। पी सुधाकर रेड्डी के नेतृत्व में एपी सीआईडी ​​के वकीलों ने तर्क दिया कि इस संबंध में सभी आवश्यक सबूत अदालत को सौंपे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद राजमुंदरी सेंट्रल जेल में रखा गया है।

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