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दुष्कर्म : दो युवकों को 20 साल की कारावास

अगरतला : उत्तरी त्रिपुरा जिले की एक विशेष अदालत ने 2017 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में दो युवकों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सुदर्शन शर्मा ने कहा कि 27 अगस्त, 2017 को, दमचेरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सैन उरांग (29) और पिंटू उरांग (25) के रूप में पहचाने गए दोषियों ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का उस समय अपहरण कर लिया जब वह सुंधीबासा इलाके में पानी लेने के लिए पास के घर में गई थी। वे उसे जंगल में ले गए और झोपड़ी में कई बार बलात्कार किया इसके बाद बेहोश पीड़िता को जंगल में छोड़कर भाग गए।
अगली सुबह होश आने पर पीड़िता अपने घर लौटी और अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई। बाद में उसने भादस की धारा 342, 376 (डी), 109 और 506 और पॉक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कराया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों दोषियों के साथ बसिया उरांग समेत तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। शर्मा ने कहा कि अदालत ने मुकदमे के दौरान 21 गवाहों के साक्ष्य और गवाही की जांच की। हालांकि, न्यायाधीश ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बसिया उरांग को बरी कर दिया और अन्य दो को सजा सुनाई।

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