डालटनगंज : झारखंड में पलामू जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के एक मामले में पति-पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने मामले में सुनाई के बाद आरोपी रामचंद्र घासी एवं उनकी पत्नी फुलमतिया देवी को यह सजा सुनाई है। अदालत ने दंपति पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतानी पड़ेगी। मामले में मनातू थाना क्षेत्र के तीलो ग्राम निवासी अजय कुमार ने मनातू थाना में अपने ही गांव के रामचंद्र घासी, उसकी पत्नी फुलमतिया देवी एवं बिगन कुमार के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
