गौरवशाली भारत

देश की उम्मीद ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎

 सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका स्थगित

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्तारूढ़ द्रमुक नेता और बिना पोर्टफोलियो वाले तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका 16 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। प्रधान सत्र न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका दो बार खारिज किए जाने के बाद मंत्री के वकील एन.आर.एलंगो ने उच्च न्यायालय का रुख कर उनकी कोरोनरी बाईपास सर्जरी का हवाला देकर पूरी तरह से चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग की।
कल शाम मामला सूचीबद्ध होने के बाद न्यायमूर्ति जी.जयचंद्रन ने ईडी को नोटिस देने का आदेश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। सेंथिलबालाजी को 2011-2016 के अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नौकरियों के लिए नकद घोटाले के सिलसिले में 14 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और एक निजी अस्पताल में उनकी बाईपास सर्जरी की गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *