नई दिल्ली : केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आज स्पष्ट किया कि गंगाजल पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं है और यह जीएसटी से मुक्त है। इस संबंध में सीबीआईसी ने आज यहां एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि गंगाजल पूजा के लिए इस्तेमाल होता है और पूजा सामग्री को देश में जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। बोर्ड ने बताया कि पूजा सामग्री पर जीएसटी को लेकर जीएसटी परिषद ने 18-19 मई 2017, और 3 जून, 2017 को अपनी बैठक में चर्चा की थी, जिसमें इन्हें छूट की श्रेणी में रखा गया था।
ऐसे में जीएसटी की शुरुआत के साथ ही गंगाजल जीएसटी के दायरे से बाहर है। इसके साथ ही अन्य पूजन सामग्री भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट कर कहा था कि सरकार ने गंगाजल पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया है, जिसके बाद सीबीआईसी की ओर से यह स्पष्टीकरण आई है। पैकेज्ड पानी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है और गंगाजल भी बोतलों में ही बिकता है। ऐसे में इसे भी पैकेज्ड मान लिया जाता है।
