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कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार को राहत

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपी व कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ की केंद्रीय जांच ब्यूरो ‌(सीबीआई) की जांच पर लगी अंतरिम रोक हटाने की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई सात नवंबर को करेगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने श्री शिवकुमार को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए सात नवंबर 2023 की तारीख मुकर्रर कर दी। पीठ ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दी, जिसमें उच्च न्यायालय के स्थानआदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई थी।

पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें खारिज करते हुए कहा,“हम इस पर एकपक्षीय रोक नहीं लगा रहे हैं। वह आदमी (शिवकुमार) कहीं भाग नहीं रहा है।” राजू ने दलील दी थी कि मामले में 90 फीसदी जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह भी दावा किया आरोपी को हलफनामे में उसके ‘झूठे’ बयान पर अंतिम रोक लगाई गई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय 2020 के मामले में जून 2023 में रोक लगा दी थी।
केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि शिवकुमार ने अप्रैल 2013 से अप्रैल 2018 तक आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 74.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जब वह कांग्रेस नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। अगस्त 2017 में उनसे जुड़े लगभग 70 परिसरों पर की गई आयकर विभाग की तलाशी के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में अक्टूबर 2020 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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