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इमरान को बेटों से बात करने की अनुमति मिली

इस्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को सिफर मामले में सुनवाई कर रही अदालत ने बुधवार को अपने बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बातचीत करने की अनुमति प्रदान की। अदालत ने रावलपिंडी की अदियाला जेल के अधीक्षक को व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें बातचीत करने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान, विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन ने उनकी याचिका पर सुनवाई की जिसमें जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि पीटीआई प्रमुख को उनके बेटों से बातचीत करने की अनुमति प्रदान की जाए। इमरान के वकील शेराज अहमद उनकी ओर से अदालत में पेश हुए। न्यायाधीश ने इसके बाद उनके परिवार के सदस्यों को फोन कॉल की अनुमति प्रदान करते हुए कहा कि परिवार की पीड़ा को अलग-थलग नहीं रखा जा सकता है।
इसके अलावा, श्री इमरान के वकील ने पीटीआई प्रमुख के स्वास्थ्य के लिए एक साइकिल प्रदान करने के लिए अदालत से अनुरोध किया। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि वह नहीं चाहते कि साइकिल का दुरुपयोग हो और इस बात पर बल दिया कि विचाराधीन कैदी की सुरक्षा सर्वोपरि है।
न्यायाधीश ने बाद में कहा कि वह साइकिल के प्रावधान के लिए आदेश जारी करेंगे। पीटीआई अध्यक्ष के लिए घर का बना खाना देने के अनुरोध पर न्यायाधीश ने जिम्मेदारी तय करने के आधार पर इस अनुरोध पर विचार करने से मना कर दिया और कहा कि अगर जेल में भोजन तैयार किया जाता है, तो जेल अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे।
गौरतलब है कि सिफर मामला पिछले वर्ष मार्च में एक सार्वजनिक रैली में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान द्वारा लहराए गए एक दस्तावेज से संबंधित है, जिसमें उक्त दस्तावेज को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के पीछे एक विदेशी साजिश का सबूत बताया गया था। इस घटना के कुछ सप्ताह बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिससे इमरान की सरकार गिर गई थी।

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