गौरवशाली भारत

देश की उम्मीद ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎

चेक बाउंस होने पर 6 माह का कारावास

भदोही : उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में दोषी को 06 माह कारावास व 10 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी द्वारा प्रतिवादी से ईट खरीदे जाने की एवज में 05 लाख रुपए का चेक दिया गया। खाते में पैसा न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। नोटिस तामिला के बावजूद आरोपी द्वारा पैसे का भुगतान न करने के कारण आरोपी के विरुद्ध मा0 न्यायालय में शिकायत संख्या-1450/2023 दाखिल किया गया।
पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा आरोपी कृपाशंकर सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह, निवासी चकवा चंदेल, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही को दोषी करार देते हुए अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के तहत 06 माह कारावास एवं 10 लाख रुपए अर्थदंड से दण्डित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *