गौरवशाली भारत

देश की उम्मीद ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎

छगन भुजबल के बेटे की धनशोधन मामला बंद करने की याचिका खारिज

मुंबई : सांसदों और विधायकों के लिए एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल के बेटे समीर और भतीजे पंकज की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ धनशोधन मामले में कार्यवाही बंद करने की मांग की थी। एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने इस आधार पर कार्यवाही बंद करने की मांग की थी कि उन्हें उन अपराधों से मुक्त कर दिया गया है जो उनके खिलाफ धनशोधन मामला चलाने का आधार हैं। अदालत ने शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसे आरोपियों के खिलाफ मामला रद्द करने का अधिकार नहीं है और यह केवल उच्च न्यायालय ही कर सकता है।
विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने कहा कि कानून के अंतर्गत कार्यवाही बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति बॉम्बे उच्च न्यायालय के पास है। समीर, पंकज, छगन भुजबल और 49 अन्य आरोपियों के खिलाफ 2016 में धनशोधन का मामला दर्ज किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण और कलीना में एक भूमि सौदे में अनियमितताओं के आरोपों में उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। इसके अलावा, समीर पर नवी मुंबई पुलिस द्वारा एक प्रस्तावित आवासीय भवन के निर्माण में धोखाधड़ी का एक अन्य मामला भी मामला दर्ज किया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *