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मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार

बुलन्दशहर : उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 04/05 नवंबर की रात्रि में स्वाट टीम व थाना सलेमपुर पुलिस शिवाली-भैंसरौली मार्ग पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग कर रही थी, उसी समय बाइक पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए जिन्हें रूकने का इशारा किया तो बदमाशों ने बाइक को तेजी से मोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तभी ग्राम भैंसरौली गेट के पास उनकी बाइक एक हैण्डपंप से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर गिर गई ।
पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जिसकों गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे बदमाश के भागने पर उसका पीछा करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान थाना सलेमपुर क्षेत्र के ग्राम भैंसरोली निवासी शिवकुमार के नाम से की गई। जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा दूसरे की पहचान ग्राम भैंसरौली के ही मुकेश के रूप में हुई है।
एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि आज से 30 वर्ष पूर्व एक हत्या हुई थी जिसमें शिव कुमार और मुकेश के परिवार के लोग नाम जुड़े हुए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद यह लोग गांव छोड़कर चले गए थे और पिछले 30 वर्ष से अलग-अलग स्थान पर रह रहे थे। एसएसपी का कहना है कि शिव कुमार ने बताया कि उसके पिता ने मृत्यु के समय उन्होंने बताया कि रामभूल के कारण उन्हें गांव छोड़ना पड़ा तभी से दोनों भाइयों ने राम भूल की हत्या करने का संकल्प लिया था। पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिए हैं
पूछताछ में पता पड़ा कि यह दोनों सगे भाई है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के बदमाश हैं जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 30 अक्टूबर को धान बेचकर वापस लौट रहे रामभूल की रास्ते में हत्या कर दी गयी थी। इस सम्बंध मे थाना सलेमपुर पर धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश, मृतक रामभूल के पिता व दो भाईयों की हत्या में 30 वर्ष से लगातार फरार चल रहा था जिसके सम्बन्ध में थाना सलेमपुर पर वर्ष 1992 में धारा 147/148/149/452/302 के तहत मुकदमा पंजीकृत हैं।दोनों अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास है।

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