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हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

कौशांबी : उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या के नौ वर्ष पुराने मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 23 फरवरी 2014 को वादी मोतीलाल द्वारा करारी थाना में सूचना दर्ज कराई गई थी कि अभियुक्त खिन्नी लाल निवासी बरई बंधवा ने पत्नी से अवैध संबंध के शक को लेकर उनके भाई अंग्रेज की हत्या धारदार हथियार से कर दी थी।
पुलिस ने खुन्नीलाल के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई ए डीजे एफटीसी प्रथम की अदालत में शुरू हुई। उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने आरोपी खिन्नी लाल को हत्या का दोषी पाया जिस पर मंगलवार को जज विष्णु देव ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

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