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 हत्या के आरोपी को उम्रकैद

बुलन्दशहर : उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक विपुल राघव ने बताया कि अनूपशहर थाना क्षेत्र के ग्राम अचलपुर निवासी सौरभ यादव ने वर्ष 2016 में क्षेत्र निवासी एक युवती से अश्लील हरकत की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ 22 नवंबर 2016 को धारा- 323,506,354 व 3(2)5ए व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।

जेल से बाहर आने पर आरोपी ने नौ जनवरी 2017 को उस युवती की गला घोटकर हत्या कर दी थी। उन्होने बताया कि इस पर आरोपी पर हत्या की धारायें बढायी गयी। पुलिस ने दोनो मामलों को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट बुलन्दशहर ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सौरभ को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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