चंडीगढ़ : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद जालंधर ग्रामीण पुलिस द्वारा जाति सूचक शब्द बोलने वाले व्यक्ति बलकार सिंह के विरुद्ध धारा 3(1) एस सी और दा एस टी ( प्रीवेन्शन आफ ऐट्रोसिटी) एक्ट 1989 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मनजीत सिंह (गाँव चक्क कलाँ, तहसील नकोदर, ज़िला जालंधर )की तरफ से आयोग को शिकायत दी कि बलकार सिंह (उर्फ बलकारी) ने जाति सूचक अपशब्द बोले और बहसबाजी की, जिसकी शिकायत पर पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई।
आयोग की तरफ से एसएसपी जालंधर ग्रामीण को शिकायत भेजते हुए लिखा कि इस मामले के दोषियों के विरुद्ध बनती कार्यवाही अमल में लाई जाये। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आयोग को बताया कि इस मामले पर बलकार सिंह उर्फ बलकारी के विरुद्ध धारा 3 (1) एस सी और दा एस टी (प्रीवेन्शन आफ ऐट्रोसिटी) एक्ट 1989 के अंतर्गत केस दर्ज कर दिया गया है और अदालत में चालान भी पेश कर दिया गया है।
अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल से जाति सूचक शब्द बोलने वाले के विरुद्ध मामला दर्ज
