नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी एक सप्ताह पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित करने के बाद विदेश यात्रा कर सकते हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने ईडी द्वारा बनर्जी दंपति दंपति के खिलाफ लुक-आउट-सर्कुलर (एलओसी) वापस ले लेने का जिक्र करते हुए कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने कि उन्हें अनुमति दी।
पीठ ने कहा कि ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेता इस दंपति को विदेश यात्रा के लिए समय-समय पर अनुमति दी गई है। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के महासचिव भी हैं।
आरोपी बनर्जी दंपति का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष कहा कि जून में बनर्जी की पत्नी को विदेश जाने से रोक दिया गया था। ईडी ने एलओसी का हवाला देते हुए कथित तौर पर बनर्जी की पत्नी को पांच जून को यूएई जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था।
