कोट : राजस्थान में कोटा की पॉस्को अदालत दो साल पुराने मामले में आज नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी राहुल (21) निवासी राहुल निवासी, झाबुआ (मध्य प्रदेश) को 20 साल कठोर कारावास एवं 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर मध्य प्रदेश ले गया और उसे 3 दिन साथ रखा और दुष्कर्म किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नाबालिग पीड़िता ने आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया लेकिन डीएनए रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया पीड़िता के परिजनों ने 17 मार्च 2021 में अनंतपुरा थाने में शिकायत दी जिसमें शिकायत दी थी कि वो मजदूरी का काम करता है और परिवार सहित टापरी में रहता है। उसकी नाबालिग बेटी 12 मार्च को बिना बताए घर से निकल गई। तड़के 4 बजे नींद खुलने पर उनको पता लगा। आसपास तलाश किया। लेकिन बेटी नहीं मिली। उन्हें शक है कि राहुल नाम का लड़का बेटी को भगाकर ले गया है। राहुल भी टापरी में रहता है और मजदूरी का काम करता है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता को मध्य प्रदेश से दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में 14 गवाहों के बयान कराए गए। 24 दस्तावेज पेश किए।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
