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रिश्वत लेने के मामले में आरोपियों को सजा

बड़वानी : मध्यप्रदेश के बड़वानी स्थित एक न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में रिश्वत लेने के आरोप में पुलिस उप निरीक्षक तथा बैंक शाखा प्रबंधक को 4-4 वर्ष की सजा से दंडित किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी कैलाश प्रसाद मरकाम ने आज दिए अपने फैसले में पुलिस उप निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 2 नवंबर 2015 को लोकायुक्त पुलिस ने प्रदीप कुमार शर्मा को बड़वानी जिले की पुलिस चौकी चाचरिया में 6000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी ने महिला अपराध संबंधी प्रकरण में धाराएं नहीं बढ़ाने व चालान जल्दी पेश करने के लिए 8000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
इसी तरह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी कैलाश प्रसाद मरकाम ने खेतिया स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक जितेंद्र सिन्हा को रिश्वत लेने के आरोप में 4 वर्ष की सजा से दंडित किया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने लोन स्वीकृति के एवज में 10000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त पुलिस ने शाखा प्रबंधक को 7 अक्टूबर 2015 को उनके कार्यालय कक्ष से 4000 रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

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