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बलात्कार मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

कोटा : राजस्थान में कोटा की पोक्सो न्यायालय क्रम-3 ने बुधवार को एक किशोरी से बलात्कार करने के मामले में आरोपी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। सूत्रों के अनुसार कोटा के बोरखेड़ा थाने में एक नाबालिग किशोरी के भाई ने 16 जनवरी 2021 को लिखित में शिकायत दी थी कि उसकी 15 वर्षीय बहन अपनी सहेली के घर जाने की कहकर निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। उसने मंडाना निवासी एक युवक सोनू मेघवाल (24) पर किशोरी को भगाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का संदेह व्यक्त किया था।
पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर 11 जनवरी को नाबालिग किशोरी को बरामद किया और 19 जनवरी को आरोपी सोनू मेघवाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में 27 दस्तावेज पेश करते हुए 17 गवाहों के अदालत में बयान करवाये जिनके आधार पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी सोनू मेघवाल को बुधवार को 20 साल के कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

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